पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक मुख्य दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाता है और बहुत सारी जगह पर इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है यदि आपका भी पैन कार्ड और आधार कार्ड बना हुआ है तो यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि 31 मार्च 2024 से पहले यह जरूरी कार्य करवा लें नहीं तो बैंकिंग सुविधाओं से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आप इन सभी सुविधाओं का उपयोग करने से वंचित हो सकते हैं
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए एक डेड लाइन निर्धारित की गई थी जो कि अब खत्म हो चुकी है लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है और आप यदि 31 मार्च 2024 से पहले pan aadhar linking करवाते हैं तो ₹1000 की जुर्माना राशि से बच सकते हैं साथ ही साथ जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है उन लोगों को बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में भी परेशानी होगी
पैन आधार लिंकिंग नहीं करवाने पर होगी यह परेशानी
पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और पैन कार्ड का उपयोग जरूरी दस्तावेज के रूप में उपयोग करने के साथ-साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना बहुत ही जरूरी है नहीं करवाने पर पैन कार्ड डीएक्टिवेट भी हो सकता है
जिन लोगों का पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा उनका पैन कार्ड फिर से एक्टिवेट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए जुर्माने को भरना होगा इसके बाद ही पैन कार्ड को एक्टिवेट किया जा सकेगा
इसे भी पढ़ें:
- MGNREGA Rate: मनरेगा मजदूरी दर में हुआ बदलाव, यहां देखें नई रेट लिस्ट
- मुर्गी फार्मिंग के लिए सरकार देगी 40 लाख रुपए की सब्सिडी, यहां करें आवेदन
- Free laptop Yojana: सभी छात्रों को मिलेगा फ्री में लैपटॉप, यहां जानिए आवेदन की प्रक्रिया
31 मार्च तक pan aadhar linking न करवाने पर इन सुविधाओं का नहीं कर पाएंगे उपयोग
Pen Aadhar linking गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यक्तियों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है ऐसे में यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है साथ ही साथ यदि आप डेड लाइन पूरा होने के पहले पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंकिंग नहीं करवाते हैं तो बैंक ट्रांजैक्शन को भी सीमित किया जा सकता है
पैन कार्ड न होने की स्थिति में आप अपने बैंक अकाउंट से मात्र ₹5000 तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं साथ ही साथ कई सारे जरूरी बैंकिंग संबंधित कार्य करने में परेशानी होगी और यदि आपका डेबिट कार्ड बंद हो गया है या फिर आप नया डेबिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी परेशानी होगी सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यदि आप बिजनेस पैन कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में भी परेशानी होगी
Pen Aadhar linking kaise karen
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- पैन आधार लिंकिंग विकल्प का चुनाव करें
- पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर प्रविष्ट करें
- कैप्चा दर्ज करें
- आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें
- ओटीपी के द्वारा सत्यापित करके आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं
31 मार्च 2024 से पहले सभी व्यक्तियों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है और वह अपने पैन कार्ड को डीएक्टिवेट होने से बचना चाहते हैं साथ ही साथ भारी भरकम जुर्माना से बचना चाहते हैं तो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लें
Follow on: Google news